गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वायरल वीडियो और CCTV फुटेज की जांच के बाद गुरुग्राम पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ दी है. पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज के गहन विश्लेषण में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह धारा जोड़ी गई है. इस धारा के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.
दरअसल, रविवार 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स इलाके में एक महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और थाना सेक्टर-56 में अभियोग दर्ज किया.
पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज के गहन विश्लेषण के बाद पुलिस ने मामले में BNS की धारा 109 जोड़ने का फैसला किया है.
पहले रुकने का इशारा, फिर बाइक को मारी टक्कर
सिया नाम की युवती स्पोर्ट्स बाइक राइडर है और रविवार को अपने दोस्तों के साथ राइड पर निकली थी. आरोप है कि गोल्फ कोर्स रोड पर कार सवार युवक ने उसे रुकने का इशारा किया. महिला बाइक राइडर के नहीं रुकने पर कार चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी.
टक्कर लगने के बाद सिया सड़क पर गिर गई. बताया जा रहा है कि पूरी घटना बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
आरोपी कार चालक की जल्द गिरफ्तारी
गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि CCTV फुटेज और दूसरे उपलब्ध सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कार चालक की पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई जल्द की जाएगी.
पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि कानून से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए वह प्रतिबद्ध है.