उत्तर प्रदेश स्थति प्रयागराज में सिखों पर विवादित टिप्पणी के मामले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
जस्टिस विक्रम डी. चौहान की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा. दोनों पक्षों की करीब एक घंटे तक बहस हुई.
याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा व अन्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलीलें पेश कीं.
राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत यह याचिका दाखिल की गई है.
वाराणसी की अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद नागेश्वर मिश्रा व अन्य ने फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है.