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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है. अब कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने इस पर अपनी राय व्यक्त की. 

सलमान खुर्शीद ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि essentiality पर जाने की आवश्यकता नहीं है. आप सिर्फ ये तय करें कि स्वत: अधिकार एक व्यक्ति के क्या होते हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना खाना है, कहां पर आपको पढ़ना है, कैसे रहना है. ये तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तय करके ये भी कहा था कि हम इसे एक बड़े बेंच में ले जाएंगे. मैं नहीं समझता हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत प्रभावी होगा. सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ संकेत दे चुका है और आगे जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा.”

क्या है पूरा मामला?

प्रयागराज की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए याचिका दायर की थी

स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने की अनुमति देने निर्देश जारी करने की याचिका दी थी

कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का आवश्यक हिस्सा नहीं है

कोर्ट ने कहा कि एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी

हाई कोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला दिया था



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