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दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, पार्टी के अन्य तीन नेताओं- आशुतोष रांका, रत्ना सिंह और सौरव दास को एक मामले में नोटिस जारी  किया है. महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेटा (Meta) को आदेश दिया है कि वो सोशल मीडिया और वेबसाइट से आपत्तिजनक पिक्चर और वेबलिंक को 24 घंटे में हटाए.

हाईकोर्ट ने पीडिता महिला को पुलिस सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने पीडिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.

इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दो हफ्ते मे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

अदालत ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है जिसमें मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है. यह हो कि दिल्ली पुलिस संवेदनशील रहे.

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पहले ही दर्ज हो चुकी है FIR

14 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा. पीडित महिला ने CJP एक्टिविस्ट सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर PM नरेंद्र मोदी के साथ उसकी AI से बनी तस्वीरों को मॉर्फ करके सर्कुलेट करने का आरोप लगाया है.

कोर्ट को बताया गया कि मामले में FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है और महिला अब इन तस्वीरों को हटाने की मांग कर रही है. महिला ने यह आरोप भी लगाया है कि उसकी मॉर्फ फोटो पॉर्न साइट्स तक पर अपलोड की गई है. 

पीड़िता की ओर से नई दिल्ली थाने में एफआईआर दर्ज दर्ज कराई गई थी. आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी.



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