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गुरुग्राम की एक अदालत ने शुक्रवार (18 सितंबर) को गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी ड्राइवर कल्याण बैंसला और उसके कजिन को हिट-एंड-रन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बैंसला और उसके कजिन लवनीश को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमआआईसी) के सामने पेश किया गया.

कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दो दिन पुलिस कस्टडी में भेजा था. इसके बाद दोनों आरोपियों को 18 सितंबर को फिर से अदालत में पेश किया गया था. गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में राजस्थान के दौसा से कल्याण बैंसला और हरियाणा के पलवल से लवनीश को गिरफ्तार किया था.

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लवनीश भी कार में था मौजूद

आरोप है कि घटना के समय लवनीश भी बैंसला के साथ कार में मौजूद था. गुरुग्राम पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या की कोशिश से संबंधित) को एफआईआर में जोड़ा था, जब पीड़िता सिया और उसके परिवार ने शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से संपर्क किया था.

यह मामला तब दर्ज किया गया था जब पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइकर को टक्कर मारने का वीडियो देखकर खुद ही इसका संज्ञान लिया था. विस्तृत जांच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद, पुलिस ने हत्या की कोशिश का आरोप जोड़ा, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

पीड़िता सिया ने पुलिस को दिया था लिखित बयान

यह घटनाक्रम तब हुआ जब सिया के परिवार ने गुरुग्राम के सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर मनोज कुमार को उसका लिखित बयान सौंपा. पुलिस जांच के हिस्से के तौर पर उसका विस्तृत बयान भी दर्ज कर रही है.

गुरुग्राम पुलिस ने कहा है कि कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस बीच, सिया ने बुधवार को कार में सवार चारों लोगों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी. 

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