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चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में एसआईआर की तारीख बढ़ा दी है. दिल्ली में एसआईआर के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा चुनाव आयोग ने एक महीने के लिए बढ़ाई गई है. वहीं महाराष्ट्र में अब 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने शनिवार (26 सितंबर 2026) को एसआईआर संबंधित कई फैसलों को मंजूरी दी.

चुनाव आयोग के अनुसार, दिल्ली में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. नोटिस, दावों और आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. महाराष्ट्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई है. यहां नोटिस और दावे-आपत्तियों के निपटान की समयसीमा 10 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है.

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आयोग के आयुक्तों की ओर से अधिकारियों को जारी सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा. ECI ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर पहले ही पूरा हो चुका है. एसआईआर के दौरान या उसके बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं, वे संबंधित ईआरओ के पास अपडेट प्रोसेस के तहत नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने इस बदलाव की घोषणा की

चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान नोटिस पाने वाले कुछ वोटर्स से निपटने के तरीके में भी बदलाव की घोषणा की है. जिन लोगों को अमान्य के रूप में रखा गया या जिनमें तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं, उनके लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे. बाद में उन दस्तावेजों को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा विचार के लिए ईसीआईएनईटी प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा. चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे वोटर्स को आमतौर पर सुनवाई के लिए ईआरओ या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ऑफिस में बुलाने की जरूरत नहीं होती है.

गोवा में छूटे हुए वोटर्स को लेकर निर्देश

चुनाव आयोग ने बताया कि गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे मतदाता सूची से छूटे मतदाताओं के घर-घर जाकर उनके फॉर्म जमा करें. ECI के अनुसार, 97 में से 81 मतदाता पहले ही नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर चुके हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि 26 सितंबर 2026 को हुई बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर यह प्रेस नोट जारी किया गया है और इसे पूर्ण आयोग की मंजूरी प्राप्त है.



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