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अगर आप नौकरी बदलने के बाद अपना PF निकाल लेते हैं, तो सिर्फ EPF बैलेंस पर ध्यान देना ही काफी नहीं है. आपके खाते से जुड़ी EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना की सर्विस भी उतनी ही खास है. कई कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद अपना PF बैलेंस निकाल लेते हैं और पुराने खाते को लेकर ध्यान नहीं देते. ऐसे में नौकरी बदलने के दौरान अगर पुरानी पेंशन योग्य सेवा का रिकॉर्ड आगे नहीं बढ़ता है, तो इसका असर फ्यूचर में मिलने वाले पेंशन लाभ पर पड़ सकता है.

दरअसल, EPF और EPS दोनों एक ही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है. EPF में जमा रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार करता है, जबकि EPS में आपकी पेंशन के लिए पात्र सेवा अवधि का रिकॉर्ड रखा जाता है. इसलिए नौकरी बदलते समय इस रिकॉर्ड को सही तरीके से आगे बढ़ाना जरूरी है.

PF निकालने के बाद EPS रिकॉर्ड क्यों है जरूरी?

जब आप अपने PF का पैसा निकलते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी EPS सेवा अवधि भी खत्म हो गई. नौकरी बदलने पर पिछली नौकरी की पेंशन योग्य सेवा नए EPF खाते से जोड़ना जरूरी होता है. हालांकि, EPS के तहत पेंशन की पात्रता आपकी कुल योग्य सेवा अवधि से जुड़ी होती है.

आम तौर पर मासिक EPS पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की पात्र सेवा जरूरी होती है. ऐसे में अगर अलग-अलग नौकरियों की सर्विस सही तरीके से दर्ज नहीं हुई, तो आपका पेंशन रिकॉर्ड अधूरा दिखाई दे सकता है.

क्या बाद में EPS सर्विस ट्रांसफर की जा सकती है?

अगर आपने PF की पूरी रकम निकाल ली है और बाद में पता चलता है कि आपकी पुरानी EPS सर्विस आगे ट्रांसफर नहीं हुई है, तो भी इसे ठीक कराने का रास्ता मौजूद है. इसके लिए EPFO की प्रक्रिया के तहत Form 13 के जरिए पुराने सेवा रिकॉर्ड को नए खाते से जोड़ा जा सकता है. 

EPS ट्रांसफर में इन गलतियों से बचें

  • UAN में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी सही और अपडेट रखें.
  • KYC से जुड़ी जानकारी में किसी तरह की गलती न हो.
  • पुराने और नए रोजगार रिकॉर्ड में नाम और दूसरी जरूरी जानकारियां सही होनी चाहिए.
  • पिछली नौकरी की Date of Exit सही दर्ज है या नहीं, इसे जरूर जांचें.
  • Form 13 जमा करने से पहले अपने सेवा रिकॉर्ड को ध्यान से चेक करें.

EPFO में Date of Exit कैसे अपडेट करें?

अगर आपके पिछली नौकरी की नौकरी छोड़ने की तारीख यानी Date of Exit गलत है या अपडेट नहीं हुई है, तो इसे आप EPFO पोर्टल के जरिए ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं. 

  • अपने UAN और पासवर्ड से EPFO के सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • लॉगिन करने के बाद Manage सेक्शन में जाएं और Mark Exit ऑप्शन चुनें.
  • संबंधित PF अकाउंट और नौकरी से जुड़ी जानकारी को चेक करें.
  • नौकरी छोड़ने का सही कारण और सही Date of Exit दर्ज करें.
  • आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट करें.

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