Thursday, 06 Aug 2026
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US Visa Update: क्या आप भी नौकरी, पढ़ाई या फिर घूमने के लिए अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं और जल्द ही US Visa के आवेदन करने वाले हैं? अगर हां, तो पहले ही कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लें, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत न हो. अमेरिका ने इमिग्रेशन आवेदन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है. अगर आप भी US Visa के लिए आवेदन करने वाले हैं तो उससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए. 

एक गलती पर तुरंत रिजेक्ट होगा आवेदन

दरअसल, अमेरिका नागरिकता एंव इमिग्रेशन सेवा यानी USCIS ने आवेदन के प्रोसेस को अब पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है और उससे जुड़े प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है. अगर बदलाव कि बात करें तो अब अगर आवेदन के दौरान किसी भी दस्तावेजों की कमी मिलती है तो अधिकारी बिना दस्तावेज मांगे आपका आवेदन खारिज कर सकता है.

यानी अब पहले की तरह कोई दस्तावेज छूट जाए तो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी RFE या नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिनाय NOID भेजते थे, ताकि आवेदक अपनी कमी सुधार लें, जिसके लिए उसे कुछ हस्तों का समय भी दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आपका आवेदन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसलिए पहले ही सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही आवेदन जमा करें. 

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आवेदन रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा?

अगर आपका US Visa या इमिग्रेशन आवेदन दस्तावेज पूरे न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपका नुकसान हो सकता है.

  • अब आपको आवेदन की फीस वापस नहीं मिलेगी. 
  • आप दोबारा आवेदन करते हैं तो पूरी फीस देनी होगी.
  • इसके अलावा दोबारा आवेदन करने पर आपको बताना होगा कि पहले आवेदन रिजेक्ट क्यों हुआ था.
  • यानी आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा. अगर एक भी दस्तावेज में कमी मिली.

आवेदन से पहले रखें खास ध्यान

  • सबसे पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट बना लें.
  • उन सभी दस्तावेजों को पहले से ही तैयार रखें.
  • ध्यान दें कि कोई भी दस्तावेज छूटना नहीं चाहिए.
  • आवेदन में दी गई सारी जानकारी सही होनी चाहिए.
  • आवेदन को बिना दोबारा चेक करें जमा न करें.
  • सारी जानकारी को एक बार अच्छे से चेक करें और साथ ही दस्तावेजों को भी तभी आवेदन जमा करें. 

अब इन आवेदनों पर असर पड़ेगा

  • वीजा स्टेटस बदलने के आवेदन
  • H-1B वीजा एक्सटेंशन
  • अमेरिकी नागरिकता
  • ग्रीन कार्ड
  • फैमिली-बेस्ड इमिग्रेशन
  • वर्क परमिट

ध्यान रखें, यह बदलाव 5 अगस्त 2026 से लागू हो गया है. इसके साथ ही बदलाव नई आवेदनों के साथ ही पेंडिंग मामलों पर भी लागू हो सकता है.

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