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देश में कोई भी फूड बिजनेस चलाने के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है. चाहे कोई छोटा ठेला हो, रेस्टोरेंट हो या बड़ी फूड कंपनी, बिना लाइसेंस के कारोबार करना गैरकानूनी माना जाता है. कई बार नियमों का पालन न करने पर यह लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल भी कर दिया जाता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या एक बार लाइसेंस कैंसल होने के बाद दोबारा नया लाइसेंस मिल सकता है या नहीं. आइए जानते हैं इससे जुड़े नियम. 

किन कारणों से कैंसल होता है फूड लाइसेंस?

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 32 के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी फूड बिजनेस का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसल कर सके. आमतौर पर यह कार्रवाई तब होती है जब दुकान या फैक्ट्री में साफ-सफाई के नियमों का पालन नहीं किया जाता, एक्सपायर हो चुका सामान इस्तेमाल किया जाता है, गलत या फर्जी जानकारी देकर लाइसेंस लिया गया हो, या समय पर रिन्यूअल न करवाया गया हो. इसके अलावा फूड पॉइजनिंग की शिकायत आने पर या ग्राहकों की सुरक्षा को खतरा होने पर भी अथॉरिटी सीधे कार्रवाई कर सकती है.

पहले मिलता है सुधार का मौका

नियमों के मुताबिक, लाइसेंस को सीधे कैंसल नहीं किया जाता. सबसे पहले फूड बिजनेस ऑपरेटर को एक इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि किन बातों में सुधार करना है. अगर तय समय के भीतर सुधार कर लिया जाए तो लाइसेंस कैंसिल नहीं होता है. अगर तय समय में सुधार नहीं होता, तो पहले लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद भी सुधार न होने पर लाइसेंस पूरी तरह कैंसल कर दिया जाता है. 

क्या कैंसल होने के बाद वापस मिल सकता है लाइसेंस?

यहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक बार लाइसेंस कैंसल होने के बाद दोबारा कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा. हालांकि, ऐसा नहीं है. नियमों के अनुसार, अगर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर का लाइसेंस कैंसल हो जाता है, तो वह कैंसिलेशन की तारीख से 3 महीने बाद दोबारा नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि इसके लिए एक शर्त जरूर है कि इंप्रूवमेंट नोटिस में जो भी कमियां बताई गई थीं, उन सभी को पूरी तरह ठीक किया गया हो. अगर अथॉरिटी संतुष्ट होती है कि सभी खामियां दूर कर ली गई हैं, तभी नया लाइसेंस जारी किया जाता है.

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समय पर रिन्यूअल न होने पर भी हो सकता है कैंसल

कई बार लाइसेंस कैंसल होने की वजह जानबूझकर की गई गलती नहीं होती, बल्कि सिर्फ लापरवाही होती है. FSSAI लाइसेंस की वैलिडिटी 1 से 5 साल तक होती है और इसे एक्सपायर होने से 30 दिन पहले रिन्यू करवाना जरूरी है. अगर समय पर रिन्यूअल नहीं करवाया जाता, तो कुछ समय की छूट के बाद लाइसेंस अपने आप कैंसल हो जाता है.

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