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शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें UAPA की धारा 35(1)(a) का इस्तेमाल करते हुए SBN को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया. इस अनुसूची में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची दर्ज है.

गंभीर धाराओं में दर्ज केस का जिक्र

इस अनुसूची में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची होती है. नोटिफिकेशन में SBN के कथित सदस्यों के खिलाफ UAPA, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव्स एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और ‘प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट’ जैसे कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक मामलों का हवाला दिया गया है.

ये समूह हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की सीमा-पार तस्करी में शामिल है, साथ ही युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाता है. भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए, ये सिंडिकेट नफ़रत फैलाने वाला डिजिटल कंटेंट भी प्रकाशित करता था.

शहजाद भट्टी गैंग क्या है?

शहजाद भट्टी पाकिस्तान का एक कुख्यात गैंगस्टर है. गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य देश के भोले-भाले युवाओं और स्थानीय अपराधियों को सम्मिलित करके सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों व नशीले पदार्थों की तस्करी तथा आतंकवादी क्रियाकलापों के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करना है.

गृह मंत्रालय ने कहा, ”शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) विभिन्न डिजिटल संचार माध्यमों का उपयोग करके भड़काऊ संदेशों को प्रसारित करने और लोक व्यवस्था को भंग करने वाली हिंसक क्रियाकलापों के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो देश की अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती है. सरकार का यह विश्वास है कि ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)’ आतंकवाद में संलिप्त है और उसने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लिया है.”



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